मस्जिद को स्थानांतरित करने की मांग कर रही याचिकाकर्ता के Lawyer के न आने पर कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
Lawyer: मथुरा की अदालतों में दायर कई याचिकाएं मस्जिद को स्थानांतरित करने की मांग कर रही हैं,
जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर
कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में बनाया गया है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय चौधरी की अदालत द्वारा खारिज किया गया
मुकदमा अधिवक्ता (Lawyer) शैलेंद्र सिंह और नौ अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था।
जिला सरकार के वकील(Lawyer) संजय गौर ने कहा कि अदालत ने आदेश पारित किया
क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील(Lawyer) सुनवाई के समय मौजूद नहीं थे।
वकील (Lawyer) ने स्वास्थ्य की स्थिति का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की थी।
इससे पहले, मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील (Lawyer) ने तर्क दिया
कि याचिकाकर्ता न केवल बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे,
बल्कि शुक्रवार को उन्होंने बिना प्रतिनिधित्व के रहना पसंद किया।
अदालत ने 12 सितंबर को स्थगन की मांग करने वाले हिंदू याचिकाकर्ताओं पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
हिंदू पक्ष को मामला पेश करने का एक और मौका दिया गया लेकिन वे अप्रतिनिधित्व किए गए।
मस्जिद को स्थानांतरित करने की मांग कर रही याचिकाकर्ता के Lawyer के न आने पर कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा
