स्कूटी-बाइक चालकों के लिए सख्त नियम,भारी चालान और लाइसेंस सस्पेंशन की चेतावनी

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स्कूटी-बाइक चालकों के लिए सख्त नियम,भारी चालान और लाइसेंस सस्पेंशन की चेतावनी

Traffic rules: भारत में बढ़ते सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को देखते हुए सरकार ने 2025 में टू-व्हीलर चालकों के लिए नए और सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए हैं।

इन नियमों का पालन न करने पर स्कूटी और बाइक चालकों को भारी चालान और लाइसेंस सस्पेंशन का सामना करना पड़ सकता है।

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खासकर हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में सख्ती बरती जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

हेलमेट नहीं पहना तो चालान के साथ लाइसेंस सस्पेंड

नए नियमों के तहत, अगर कोई बाइक या स्कूटी चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसे ₹1,000 का चालान भरना होगा।

इसके साथ ही, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 194D के अनुसार, तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है।

यह नियम न केवल चालक पर, बल्कि पीछे बैठने वाले (पिलियन राइडर) पर भी लागू है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कदम सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए उठाया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 37% सड़क हादसे टू-व्हीलर से जुड़े हैं, जिनमें ज्यादातर मौतें सिर की चोट के कारण होती हैं।

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना पड़ेगा भारी

बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक या स्कूटी चलाना अब और भी जोखिम भरा हो गया है।

नए नियमों के तहत, बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है।

पहले यह जुर्माना ₹500 था, लेकिन अब सख्ती के साथ इसे बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया है।

इसके अलावा, बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें वाहन जब्ती तक शामिल है।

हेलमेट के लिए नए मानक

नए नियमों में हेलमेट की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया है। हेलमेट में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का ISI मार्क होना अनिवार्य है।

गैर-मानक हेलमेट पहनने पर भी ₹1,000 का चालान कट सकता है।

हेलमेट की मोटाई 20-25 मिमी और वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए, साथ ही इसे मजबूत स्ट्रैप के साथ ठीक से बांधना जरूरी है।

टू-व्हीलर निर्माताओं को अब वाहन बिक्री के समय दो BIS प्रमाणित हेलमेट (चालक और पिलियन राइडर के लिए) देना अनिवार्य है।

क्यों जरूरी है ये नियम?

भारत में हर घंटे 6 मोटरसाइकिल सवार हादसों का शिकार होते हैं, जिनमें से ज्यादातर हेलमेट न पहनने के कारण गंभीर चोटों का सामना करते हैं।

सरकार का लक्ष्य इन नियमों के जरिए सड़क हादसों को कम करना और लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग की आदत डालना है।

सिख समुदाय के वे लोग जो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें हेलमेट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

कैसे बचें चालान से?

हमेशा ISI मार्क वाला फुल-फेस हेलमेट पहनें।

पिलियन राइडर के लिए भी हेलमेट अनिवार्य रखें।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक इंश्योरेंस हमेशा साथ रखें।

हेलमेट लॉक का उपयोग करें ताकि हेलमेट हमेशा बाइक के साथ रहे।

अपील 

नए ट्रैफिक नियम न केवल आपकी सुरक्षा के लिए हैं, बल्कि सड़क पर सभी की जान बचाने के लिए भी बनाए गए हैं। हेलमेट पहनें, लाइसेंस साथ रखें और नियमों का पालन करें, ताकि आप चालान और सजा से बच सकें। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है!

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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