Stork: आरिफ को भारी पड़ी सारस की दोस्ती, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में केस
Stork: इंसान और पक्षी की दोस्ती से प्रसिद्ध अमेठी की आरिफ को सारस से दोस्ती करना भारी
पड़ गया है। पहले आरिफ से वन विभाग ने सारस को छीन लिया और अब उनके खिलाफ
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन में केस दर्ज किया गया है।
दरअसल गौरीगंज वन विभाग का एक पत्र मिला है, जिसमें यह लिखा गया है
कि मो. आरिफ के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के
उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को सारस को सारा
समसपुर पक्षी विहार से कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है।
गौरीगंज रेंज के सहायक वन संरक्षक रणवीर मिश्र ने मंडखा निवासी मो. आरिफ को
नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उन्हें 9 मार्च 2023 को गौरीगंज रेंज में वन्य जीव संरक्षण
अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन करने के कारण
अभियुक्त नामजद किया गया है। इस केस की जांच सहायक वन संरक्षक द्वारा की जा रही है।
मामले में मोहम्मद आरिफ का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें 2 अप्रैल को
सुबह 11 बजे कार्यालय प्रभागीय वन अधिकारी अमेठी निकट विकास भवन बुलाया गया है।
इस संबंध में डीएफओ डीएन सिंह ने बताया कि आरिफ का पक्ष जानने के लिए
उन्हें बुलाया गया है। इसी वजह से एसडीओ द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
