माता-पिता का ख्याल न रखने वाले Property से बेदखल होंगे, नया कानून ला रही योगी सरकार
Property: अपने बुजुर्ग माता-पिता का ख्याल न रखने वाली संतानों को Property से हाथ धोना पड़ सकता है।
योगी सरकार ऐसी संतानों के लिए खासतौर पर नया कानून ला रही है
जिसके तहत एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल को ये अधिकार होगा
कि यदि उसे लगे कि संतान अपनी माता-पिता का ख्याल नहीं रख रही तो उसे Property से बेदखल कर दे।
मंगलवार शाम सीएम योगी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और
कल्याण नियमावली-2014 को संशोधित करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है।
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मिली जानकारी के अनुसार नए संशोधन प्रस्ताव में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित
ट्रिब्यूनल को ये अधिकार होगा कि वो माता-पिता का ध्यान न रखने वाली संतानों को Property से बेदखल कर दे।
इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी भी एसडीएम की होगी।
नए प्रस्ताव के मुताबिक एसडीएम की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल द्वारा लिए गए
फैसलों के खिलाफ डीएम की अध्यक्षता में गठित अभिकरण में अपील करने का प्रावधान भी होगा।
शिकायत सही पाए जाने पर 30 दिन के अंदर ऐसी
संतानों को माता-पिता की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा।
बता दें कि सातवें विधि आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और
कल्याण नियमावली 2014 को लक्ष्यों को पूरा करने अक्षम बताया था।
इसके बाद नियमावली 22 (क), 22 (ख) और 22 (ग) में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की गई थी।
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम लोकभावन में होने
वाली कैबिनेट बैठक में इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
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