offensive:मां सीता और द्रौपदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज
offensive: कथा के दौरान माता सीता और द्रौपदी समेत अन्य महिलाओं की अत्यधिक सुंदरता को दोष बताने वाले
भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ वृंदावन कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.
पुलिस ने यह कार्रवाई तब कि जब उसे महिला आयोग की ओर से डीजीपी को पत्र भेजने की जानकारी हुई.
ये मुकदमा मयूर विहार कॉलोनी निवासी पवन शर्मा की तहरीर पर दर्ज किया गया है.
ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि कथा के दौरान कथा वाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा माता सीता और द्रौपदी पर अधिक सुंदर
होने की विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि महिलाओं का अधिक सुंदर होना दोष है.
इसी के कारण माता सीता का हरण हुआ था और द्रौपदी का चीर हरण.
इस विवादित टिप्पणी के बाद जगह-जगह कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी
है.कई संगठन रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करते आ रहे हैं.
कुमार विश्वास के ट्वीट के बाद रिपोर्ट दर्ज
हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि व्यासपीठ से हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है.
ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. इस पूरे मामले की वीडियो कवि कुमार विश्वास द्वारा ट्विटर पर
डालने के बाद महिला आयोग हरकत में आया. महिला आयोग ने पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई और शिकायत
डीजीपी से की. जिसके बाद वृंदावन पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर की. वहीं महिला आयोग की
शिकायत पर वृंदावन कोतवाली पुलिस को 7 दिन के अंदर मामले में रिपोर्ट भेजनी है.
इससे पहले भी हुई भागवत प्रवक्ता की किरकिरी
आपको बता दें कि इससे पहले भी कथा के दौरान गलत तरीके से बातों को लोगों के सामने पेश करने के मामले में
भागवत प्रवक्ता की किरकिरी हुई थी. जिसमें एक शख्स द्वारा उन्हें कार्यक्रम के दौरान लोगों को सीता जी के बारे में गलत
जानकारी देने पर टोका था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था.
अब माता सीता और द्रौपदी सहित अन्य महिलाओं के बारे में विवादित
टिप्पणी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
पवन शर्मा की तहरीर पर वृंदावन कोतवाली पुलिस ने आईपीसी धारा 259 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कर
लिया है. अब देखना होगा वृंदावन कोतवाली पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है
और कथा प्रवक्ता अनुरोध आचार्य की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है.
