Hearing: 121 पंजीकृत राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस,17 दलों ने सुनवाई में लिया हिस्सा
Hearing: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को उन पंजीकृत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सुनवाई की, जिन्हें पिछले छह वर्षों से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हिस्सा न लेने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आयोजित इस सुनवाई में प्रदेश में पंजीकृत 121 राजनैतिक दलों में से 51 दलों को 03 सितंबर को बुलाया गया था, जिसमें 17 दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
श्री रिणवा ने सुनवाई के दौरान दलों द्वारा प्रस्तुत अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) रिपोर्ट, और निर्वाचन व्यय विवरण जैसे दस्तावेजों की गहन जांच की। साथ ही, दलों के मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या, वर्तमान पता, और ईमेल की भी जांच की गई।
उन्होंने सभी दलों को निर्देश दिए कि वे अपनी अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक और आय-व्यय की ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक जमा करें। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव के 90 दिनों और विधानसभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर आय-व्यय का ब्योरा देना अनिवार्य है।
20 हजार रुपये से अधिक के चंदे की रिपोर्ट देना जरूरी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी पंजीकृत दलों को 20 हजार रुपये से अधिक के चंदे की रिपोर्ट देना जरूरी है। साथ ही, दलों को अपने ईमेल, मोबाइल नंबर, और वर्तमान पते को अपडेट रखना होगा ताकि आयोग के निर्देशों और अन्य जानकारी को समय पर उपलब्ध कराया जा सके।
सुनवाई में गदर पार्टी (प्रतापगढ़), नवचेतना पार्टी (मैनपुरी), नवीन समाजवादी दल (प्रयागराज), निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी (प्रयागराज), पूर्वांचल क्रांति पार्टी (जौनपुर), राष्ट्रवादी इंसान पार्टी (प्रयागराज), राष्ट्रवादी समाज पार्टी (कानपुर नगर), राष्ट्रीय बंधुत्व पार्टी (प्रयागराज), आम जन क्रांति पार्टी (इटावा), राष्ट्रीय लोकतंत्र दल (हापुड़), राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी (अमरोहा), सामूहिक एकता पार्टी (कानपुर नगर), सर्वप्रिय समाज पार्टी (इटावा), सत्य शिखर पार्टी (अयोध्या), यूथ सोशलिस्ट पार्टी (मुरादाबाद), युवा अनुभव पार्टी (गोरखपुर), और भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी (औरैया) जैसे दलों के अध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए।
02 और 03 सितंबर को हुई सुनवाई
02 और 03 सितंबर को हुई सुनवाई में कुल 55 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दलों को नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करने की सख्त हिदायत दी।
नोट: सभी पंजीकृत राजनैतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे अपने संपर्क विवरण को अपडेट रखें और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करें।