Handicapped: दिव्यांगों को शादी के लिए यूपी सरकार देती है 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, ऐसे करें आवेदन
Handicapped: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार दिव्यांग की लोगों की मदद के लिए
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना चलाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार विकंलाग
जोड़ों की शादी के लिए आर्थिक मदद मिलती है। अगर दूल्हा अपाहिज है
तो शादी के वक्त उसे 15 हजार और अगर दुल्हन दिव्यांग है तो ऐसे में 35 हजार रुपये की
आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल
उन्हीं जोड़ों को मिलता है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर दिव्यांग है।
वहीं अगर दोनों दिव्यांग है तो ऐसे दोनों लोग योजना का लाभ ले सकते हैं।
हालांकि लड़की की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 21 साल होने के
साथ ही दोनों के पसा दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए।
कागजात
आधारकार्ड
बैंक अकाउंट डिलेट
लड़का-लड़की का दिव्यांग प्रमाण पत्र
शादी का सर्टिफिकेट
जन्म प्रमाण पत्र
10वीं की मार्कशीट
आवेदन करने का तरीका
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की ऑफिसिअल वेबसाइट https://http//divyangjan.upsdc.gov.in/https://http//divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
यहां रजिस्ट्रेशन करने वाले विकल्प पर जाकर इसे भर दें।
अब आपको एक यूजर आईडी मिलेगा। इसके सहारे दोबारा लॉगिन कर लें।
अब ओपन हुए फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें।
