Colleges: स्कूल-कॉलेज और कोचिंग, बड़े हो या छोटे, करने ही होंगे ये खास इंतजाम, योगी सरकार बदलेगी नियम
colleges: उत्तर प्रदेश में स्कूल-कॉलेज या कोचिंग संस्थान बड़े हों या छोटे, अब उन्हें फायर सेफ्टी सहित कुछ मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम करने ही होंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही स्कूल-कॉलेजों (colleges) और कोचिंग संस्थाओं के साथ ही घरों या व्यवसायिक भवनों में चल रही कोचिंग सेंटरों में भी फायर सेफ्टी की व्यवस्था अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए जल्द ही भवन निर्माण उपविधि में संशोधन करते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराया जाएगा।
मांगा गया प्रस्ताव विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधि में दी गई व्यवस्था के आधार पर नक्शा पास करते हैं। आवास विभाग मौजूदा जरूरतों के आधार पर इसमें प्रावधान करने जा रहा है, जिससे सुरक्षा मानकों का पालन कराते हुए घटनाओं को कम किया जा सके। आवास विभाग के उच्चाधिकारियों की हाल में बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई थी। इसमें तय किया गया कि भवन निर्माण उपविधि को जरूरत के आधार पर संशोधन किया जाए। इसके लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा परीक्षण करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। खासकर ऐसे स्थानों व भवनों जहां लोगों का आवागमन अधिक होता है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल,(colleges) बड़े कोचिंग सेंटर, व्यवसायिक कांप्लेक्स, अस्पताल आदि में आग के रोकथाम की अनिवार्यता है। मगर, घरों या घनी आबादी में बने छोटे-मोटे कांप्लेक्सों में यह अनिवार्य नहीं है। अब इसे भी अनिवार्य किया जा रहा है।
मानक संचालन प्रक्रिया भी बनेगी
इसके साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी बनाई जा रही है। इसे प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को भेजा जाएगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि भवनों का नक्शा पास करते समय इसका पालन कराया जाएगा। अभी तक विकास प्राधिकरणों के पास अभी कोई भी एसओपी नहीं है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों का पालन कराया जाता है।
