Pappu Yadav: 31 साल पुराने मामले में​​ सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

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Pappu Yadav: 31 साल पुराने मामले में​​ सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

Pappu Yadav:उत्तर प्रदेश की अदालत ने मंगलवार को बिहार के पूर्णिया क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

करीब 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव के पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है.

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गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमपी न्यायाधीश शक्ति सिंह ने पप्पू समेत 11 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है। सुनवाई की अगली तारीख 4 नवंबर तय की गई है.

आरोप है कि 8 नवंबर 1993 को सुबह 10.30 बजे तत्कालीन विधायक पप्पू यादव और उमेश पासवान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुहम्मदाबाद में विपक्षी दलों की बैठक को बाधित करने के लिए उजियार घाट आ रहे थे.

उनके साथ बड़ी संख्या में अराजकतत्व भी मौजूद थे। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी बीएन सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने पप्पू यादव और उमेश पासवान को रोका.

उनकी रिपोर्ट के आधार पर दो तत्कालीन विधायकों समेत 11 लोगों पर चुनाव और शांति भंग करने का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 31 जुलाई 2023 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया.

इस फैसले के खिलाफ जिला लोक अभियोजक कृपाशंकर राय ने छह सितंबर 2023 को जिला जज की अदालत में आवेदन दायर किया.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने मामले को एमपी/एमपी कोर्ट में रेफर कर दिया।

मंगलवार को सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष एमएलए न्यायाधीश शक्ति सिंह ने सांसद पप्पू यादव समेत 11 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया.

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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