e ration: 31 दिसंबर तक आधार के साथ करवाएं KYC, वरना राशनकार्ड सूची से कट जाएगा नाम

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e ration:31 दिसंबर तक आधार के साथ करवाएं KYC, वरना राशनकार्ड सूची से कट जाएगा नाम

e ration: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी

e ration लाभुकों को आधार के साथ केवाईसी कराना होगा।

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नहीं कराने पर एक जनवरी से उन सभी लोगों का e ration से नाम काट दिया जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचना द्वारा

लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए

30 सितंबर तक आधार संख्या दर्ज कराना अनिवार्य किया गया था।

यह भी पढ़ें :Ration Card ई-केवाईसी प्रक्रिया इस दिन से फिर होगी शुरू, विभाग ने की तैयारी

खाद्य सचिव विनय कुमार ने जारी पत्र में कहा है कि अधिसूचना द्वारा

e Ration में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 31 दिसंबर तक अवधि विस्तार किया गया है।

सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की

आधार संख्या 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अंकित कराना होगा।

जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पाश मशीन या आधार की

फोटो कॉपी के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करना होगा।

दीपावली व छठ पर घर आए लोगों को करें प्रेरित

बीएसओ आशीष कुमार ने कहा कि दीपावली छठ के अवसर पर

अधिकांश लोगों को घर पर रहने की संभावना रहती है। राशन कार्ड में वर्णित

सभी लाभुकों का आधार संख्या अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

अगर एक आदमी और दो राज्यों से राशन का उठाव कर रहा है

और डिलीट करने के बावजूद नहीं हटाया गया है, राशन लेने वाले पर अनाज लेने की नोटिस की जाएगी।

e ration का सदस्य मृत, पलायन होने के कारण आधार सीडिंग न होने की स्थिति में

कार्यालय को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आधार कार्ड व राशन कार्ड में

नाम मिस्मैच होने की स्थिति में लाभुक को प्रपत्र ”ख” के माध्यम से आधार सीडिंग करने के लिए

प्रेरित करेंगे तथा ऑनलाइन प्राप्ति की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध डीलर कराएंगे।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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