Income tax:लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र की इनकम टैक्स जांच की शुरू
Income tax: लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र की इनकम टैक्स ने जांच शुरू कर दी है।
अलीगढ़ आयकर विभाग इंवेस्टीगेशन विंग छह जिलों के निर्वाचित सांसदों समेत नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच शुरू कर दी है।
अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रूखाबाद के उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच यहां होगी।
सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिंपल यादव के भी शपथ पत्र की जांच अलीगढ़ इंवेस्टीगेशन विंग की देखरेख में होगी।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच आयकर विभाग हमेशा करता है।
पहले केवल विजेता और उप विजेता के शपथ पत्रों की जांच होती थी।
लेकिन इस बार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से जारी एसओपी में एक मामूली बदलाव किया है,
जिससे लोकसभा 2024 में नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवार जांच की जद में आ गए हैं।
ऐसे उम्मीदवारों के भी शपथ पत्र की जांच होगी जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था लेकिन चुनाव नहीं लड़ा था।
अलीगढ़ में भाजपा, सपा, बसपा समेत 14 उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा से सांसद सतीश गौतम निर्वाचित हुए और गठबंधन उम्मीदवार चौ. बिजेंद्र सिंह उप विजेता घोषित हुए थे।
हाथरस में 28 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें नौ उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था।
हाथरस से अनूप प्रधान भाजपा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। कन्नौज से सपा मुखिया अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य व फर्रूखाबाद से मुकेश राजपूत सांसद निर्वाचित हुए हैं।
निर्वाचित सांसद समेत चुनाव में नामांकन करने वाले सभी उम्मीदवारों का शपथ पत्र डाउन लोड किया जा रहा है। पांच से छह इंस्पेक्टरों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
अगस्त माह तक जांच पूरी कर रिपोर्ट आगरा भेजनी होगी। इसके बाद रिपोर्ट सीबीडीटी को जाएगी।
घोषित चल अचल संपत्ति का रिटर्न से होगा मिलान
आयकर विभाग (Income tax) की इंवेस्टीगेशन विंग लोकसभा चुनाव में आय को लेकर दाखिल किए गए शपथ पत्र व पूर्व में दाखिल रिटर्न का मिलान करेगी।
रिटर्न व शपथ पत्र में दिए गए चल अचल संपत्ति की जांच होगी।
घोषित संपत्ति से अधिक आय मिलेगी तो इसमें जांच अधिकारी नोटिस देकर जवाब मांगेगें।
2019 और 2024 में लगातार जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है उनके पिछले चुनाव के भी शपथ पत्र से आय का मिलान किया जाएगा।
रिटर्न व शपथ पत्र में अंतर तो टैक्स चुकाना होगा
आयकर विभाग (Income tax) की जांच में लोकसभा चुनाव में दाखिल शपथ पत्र व रिटर्न में अंतर मिला तो इसमें उम्मीदवारों पर टैक्स अधिरोपित किया जाएगा।
जांच में इस बार एक और बदलाव किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने पैन नंबर शपथ पत्र में नहीं दाखिल किया है
और उनकी आय पांच करोड़ रुपये है तो उनकी नए सिरे आय की जांच की जाएगी।
इन जिलों से यह निर्वाचित हुए हैं सांसद
जिला सांसद
अलीगढ़ सतीश गौतम
हाथरस अनूप प्रधान
कन्नौज अखिलेश यादव
मैनपुरी डिंपल यादव
एटा देवेश शाक्य
फर्रूखाबाद मुकेश राजपूत
बोले अधिकारी
आयकर विभाग (Income tax) के उप निदेशक अन्वेषण एके सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले सभी उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच शुरू कर दी गई है।
अलीगढ़ इंवेस्टीगेशन विंग छह जिलों के शपथ पत्रों की जांच कर रही है।
शपथ पत्र में दर्शाई गई चल अचल संपत्ति का रिटर्न से मिलान किया जाएगा।
जांच में शपथ पत्र व रिटर्न में अंतर मिलेगा जो नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा।