Compensation:इन पशुओं के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा चार लाख रुपये का मुआवजा

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Compensation:इन पशुओं के हमले में मौत होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा चार लाख रुपये का मुआवजा

compensation:राजस्व विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित आपदा राहत की

नई सहायता राशि को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत आपदा में किसी व्यक्ति के

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40 से 60 प्रतिशत तक अपंग होने पर 59,100 रुपये के स्थान पर अब 74 हजार रुपये की मदद

राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। इसी तरह 60 से 80 प्रतिशत तक अपंग होने पर

2 लाख के स्थान पर 2.50 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि आपदा में मृत्यु पर आश्रित परिवार को

मिलने वाली राशि (compensation) चार लाख रुपये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

सांड व नीलगाय के हमले से होने वाली मौत को आपदा की श्रेणी में रखा गया है।

प्राकृतिक आपदा में चोटिल होने पर एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए

अस्पताल में भर्ती होने पर 16 हजार रुपये मिलेंगे। अब तक पीड़ितों को 12,700 रुपये मिलते थे।

वहीं, एक सप्ताह से कम अवधि तक भर्ती होने पर 4200 के स्थान पर 5400 रुपये मिलेंगे।

आपदा में किसी परिवार की आजीविका प्रभावित होने पर पहले 60 रुपये प्रति वयस्क, 45 रुपये प्रति

अवयस्क 30 से 90 दिन तक मिलते थे। अब परिवार के दो वयस्कों को 213 रुपये प्रतिदिन की दर से

30 से 90 दिन तक गुजारा भत्ता मिलेगा। कपड़े नष्ट होने पर 1800 की

जगह 2500 रुपये और बर्तन नष्ट होने पर 2000 की जगह 2500 रुपये दिए जाएंगे।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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