छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आय प्रमाण पत्र के संबंध में जारी हुआ यह निर्देश
जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया की शैक्षणिक सत्र, 2025-26 में छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारणी जारी की गयी है।
उन्होंने उक्त के संबंध में बताया कि नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण-पत्र छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनो के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समस्त शिक्षण संस्थानों तथा छात्र/छात्राओं को अवगत कराया है कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन में माता-पिता अथवा संरक्षक या पति (जैसा भी लागू हो) के आय प्रमाण पत्र उपयोग करना सुनिश्चित करें।