आंगनबाड़ी केंद्रों पर 1 जुलाई से चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य, बिना इसके नहीं मिलेगा पोषाहार
Nutritional::जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषाहार वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत 1 जुलाई 2025 से पोषण ट्रैकर एप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल लागू किया जाएगा।नए नियम के अनुसार, जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण पूरा नहीं होगा,
उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार नहीं दिया जाएगा। जुलाई माह से केवल चेहरा प्रमाणीकरण कराने वाले लाभार्थियों को ही पोषाहार वितरित किया जाएगा।
श्री मिश्र ने आगे बताया कि जनपद की सभी परियोजनाओं में ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहचान की गई है, जिनके द्वारा ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य शून्य है।
ऐसी 95 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस और चेतावनी जारी की गई है।
यह कदम पोषाहार वितरण में गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि पात्र गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों तक ही पोषाहार पहुंचे।