Electricity bill: बिजली बिल राहत योजना लागू, पंजीकरण 1 दिसंबर से होगी शुरू
Electricity bill: जनपद में 1 दिसंबर 2024 से बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू होगी। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में योजना की पूरी जानकारी दी गई। योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 25 प्रतिशत तक राहत प्रदान की जाएगी।
अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों और ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
इसके लिए ग्रामों में मुनादी कराई जाए और मुनादी करने वालों के साथ ग्राम प्रधानों के फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराए जाएँ। पंजीकरण प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को योजना की विशेषताओं से अवगत कराकर अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।
पंजीकरण की सुविधा जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिटनेक कंपनियों के प्रतिनिधि, मीटर रीडर और बिलिंग एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
बिल भुगतान के लिए कैश और ऑनलाइन दोनों विकल्प रहेंगे। अधीक्षण अभियंता विद्युत राकेश मोहन ने बताया कि पंजीकरण 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन चरणों में किया जाएगा।
पंजीकरण हेतु ₹2000 होगा जमा
पंजीकरण हेतु ₹2000 जमा करने होंगे। उपभोक्ता बिल भुगतान के लिए तीन विकल्प चुन सकते हैं—एकमुश्त भुगतान, ₹750 मासिक किस्त और ₹500 मासिक किस्त।
योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिन पर आरसी जारी, कनेक्शन कटे हुए अथवा जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया।
एकमुश्त भुगतान करने पर 100% सरचार्ज छूट और 25% अतिरिक्त छूट, दूसरे चरण में 20% अतिरिक्त छूट और तीसरे चरण में 15% अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
₹750 मासिक किस्त वाले उपभोक्ताओं को भी 100% सरचार्ज छूट और 31 मार्च 2025 के बाद भुगतान की स्थिति में 10% छूट मिलेगी।
जिलाधिकारी ने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हॉर्डिंग, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अधीक्षण अभियंता विद्युत सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
