Cereal: अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 30 मई से 10 जून तक
Cereal: जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जून 2024 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 30 मई 2025 से 10 जून 2025 तक किया जाएगा।
यह वितरण अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के लिए होगा।वितरण से पहले उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों और उपजिलाधिकारियों के माध्यम से होगा।
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नोडल/पर्यवेक्षी अधिकारियों की देखरेख में पारदर्शी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
वितरण विवरण
- अन्त्योदय राशनकार्ड: प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल (कुल 35 किलो खाद्यान्न)।
- पात्र गृहस्थी कार्ड: प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल (कुल 5 किलो खाद्यान्न)।
वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। आधार प्रमाणीकरण न कर पाने वाले उपभोक्ता 10 जून 2025 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। किसी भी समस्या के लिए तहसील या जिला आपूर्ति कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।