निलंबित IAS पूजा सिंघल पर ED का शिकंजा, 82.77 करोड़ की संपत्ति कुर्क
IAS: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में झारखंड की निलंबित
आईएएस(IAS) अधिकारी पूजा सिंघल का अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति
कुर्क की। आईएएस अधिकारी को खूंटी जिले में मनरेगा फंड के कथित गबन और कुछ अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से
जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सिंघल 16 फरवरी, 2009 और 19 जुलाई, 2010 के बीच खूंटी के
उपायुक्त (डीसी) के रूप में तैनात थे। ईडी ने कहा कि संपत्तियों में एक सुपर स्पेशियलिटी
अस्पताल ‘पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल’, एक डायग्नोस्टिक सेंटर
‘पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर’ और रांची में स्थित दो भूखंड शामिल हैं।
ईडी से अटैच की गई संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और दो प्लॉट शामिल हैं।
मनरेगा घोटाले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यह संपत्ति अटैच की है।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘जांच से पता चला है कि मनरेगा घोटाले से आय कमीशन के रूप में
IAS पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों के अलग-अलग बैंक खातों में जमा की गई थी।’
उल्लेखनीय है कि है कि खूंटी जिले में 18.06 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले का आरोप तत्कालीन उपायुक्त
IAS पूजा सिंघल पर है। इस मामले में ईडी ने 5 मई को पूजा सिंघल और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी
जिसमें बड़े पैमाने पर नगद राशि और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे।
