Rigorous imprisonment: पॉक्सो दोषी को 25 साल का सश्रम कारावास
Rigorous imprisonment: जनपद कुशीनगर में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के चलते एक गंभीर पॉक्सो मामले में न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
मामला थाना तरयासुजान से जुड़ा
थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 393/2024, धारा 115(2), 351(3), 352, 65(1) बीएनएस एवं 5J(2)/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त व्यास सिंह पुत्र रामइकबाल सिंह, निवासी बाघाचौर, थाना तरयासुजान, जनपद कुशीनगर के विरुद्ध दर्ज किया गया था।
प्रभावी पैरवी से सिद्ध हुआ अपराध
स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा निरंतर प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को मजबूती से रखा।
न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या-01, पडरौना, जनपद कुशीनगर द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,25,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
इन अधिकारियों का रहा सराहनीय योगदान
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उप-निरीक्षक श्याम लाल निषाद, अभियोजन अधिकारी विशेष लोक अभियोजक संजय तिवारी एवं सुनील मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान, तथा पैरोकार कांस्टेबल संदीप (थाना तरयासुजान) का योगदान सराहनीय रहा।
