punishment: बेटी के साथ पिता ने की हैवानियत दुष्कर्म करने पर उम्रकैद की सजा, और..
punishment: मोदीनगर थाना क्षेत्र में बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तेंद्र
पाल की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 56 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जुर्माना राशि में से 50 प्रतिशत रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी अदालत ने दिए। इस मामले में सजा सुनाने में पीड़िता की गवाही अहम साबित हुई।
मां के बाहर जाने पर करता था दुष्कर्म
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मोदीनगर में एक किशोरी स्वजन के साथ रहती थी।
तीन जनवरी 2020 को किशोरी ने मां को बताया कि उनके घर के बाहर जाने पर पिता उसके साथ दुष्कर्म करते हैं।
बीते 15 दिन से वह जान से मारने की धमकी देकर ऐसा कर रहा था।
शिकायत के बाद पिता की हुई गिरफ्तारी
पीड़िता की मां ने तीन जनवरी को ही मोदीनगर थाने में शिकायत की।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पीड़िता के पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अभियोजक की तरफ से कुल सात लोगों की गवाही कराई गई।
बुधवार को सजा पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि घटना बेहद गंभीर प्रवृत्ति की है।
बेटी पिता को नायक के रूप में देखती है। बेटियां पिता के लिए समाज से लड़ जाती है।
लिहाजा बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को कड़ी सजा दी जाए।
अगर दोषी पिता को कम सजा मिलती है या छूट जाता है तो यह समाज के लिए घातक होगा व गलत संदेश जाएगा।
बचाव पक्ष ने बचाव के लिए दलील दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद
अदालत ने दोषी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
