Life imprisonment:युवती का रेप करने वाले तांत्रिक को मिली आजीवन कारावास की सजा, इस तरह रची थी पूरी साजिश
Life imprisonment: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किशोरी का अपहरण कर
उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को विशेष एससीएसटी कोर्ट ने
आजीवन कारावास (Life imprisonment) की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियुक्त किशोरी का अपहरण अपने साथ उसे
हरियाणा राज्य में ले गया था। पुलिस ने दस दिन बाद किशोरी को बरामद किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह व सहदेव सिंह ने बताया कि वर्ष 2013 शामली जनपद के कस्बा बनत से एक
किशोरी का बहला फुसलाकर यशवीर उर्फ एशवीर निवासी काकौर थाना छपरौली जिला बागपत ने
अपहरण कर लिया था। इस संबंध में किशोरी के पिता ने 30 दिसम्बर 2013 को अभियुक्त के खलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई
थी। अभियुक्त झाड फूंक का कार्य करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश की। दस दिन बाद किशोरी
हरियाणा राज्य के कुछाना मोड से बरामद हुई। पुलिस ने अभियुक्त तांत्रिक को भी गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में किशोरी ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया।
पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई।
कोर्ट ने अभियुक्त को धारा 376, एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए का
जुर्माना, धारा 363 में पांच साल की सजा व दो हजार रुपए का
अर्थदंड व धारा 366 में सात साल की सजा व तीन हजार रुपए के अर्थदंड का जुर्माना किया है।
