Gangster Act: गौ-तस्करी करने वाले गैंग के तीन आरोपियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
Gangster Act: कुशीनगर जिले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से बिहार व अन्य जगहो पर
गोवंशी पशुओं की तस्करी करने वाले गैंग के 03 आरोपी साहेव अंसारी पुत्र ईदमुहम्मद निवासी नवदा परसौनी थाना उचकागांव जनपद गोपालगंज बिहार व नन्दू कुमार यादव पुत्र भानू यादव सा0 सलेमगढ़ सियरहा थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर तथा एक अन्य महिला के विरुद्ध थाना पुलिस ने 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की ।
जानकारी के मुताबिक उपरोक्त आरोपियों ने अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व अन्य जगहो से पशुओं (गाय, बैल, साड़ व बछड़ो) की गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध किया करते थे।
पुर्व में दिनांक 29.11.2023 को मुखविर की सूचना पर पुलिस ने इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 03 राशी गोवंशीय पशु व 01 अदद पिकप बरामद किया गया था।
जिसके सम्बन्ध मे स्थानीय थाना पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 979/2023 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग किया गया था।
जिसमें साहेब अंसारी उपरोक्त मामले में अपने अन्य सदस्यों के साथ मिल कर गौ–तस्करी करने जैसे जघन्य अपराध कारित करते है।
यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से गौ-तस्करी का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित कर लिये जिनके विरूद्ध आज थाना स्थानीय पर उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।
