Gang rape:कभी इसको, कभी उसको बता रही गैंगरेप आरोपी, लखनऊ पुलिस को उलझा रखी यह लड़की, जानें पूरा मामला
gang rape: लखनऊ के जानकीपुरम थाने में एक नाबालिग लड़की ने 19 मई को अगवा कर गैंगरेप करने की एफआईआर दर्ज कराई।
पुलिस आरोपित को पकड़ लाई। पर, इस मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब पीड़िता ने धारा 161 के तहत दर्ज कराये बयान में इस आरोपित को निर्दोष बता दिया।
इसके बाद पीड़िता की मां ने दूसरे लड़के को आरोपित बताते हुए थाने में दूसरी तहरीर दे दी।
इतना ही नहीं पीड़िता और मां ने कई बार बयान बदले। इसी दौरान आरोपित पक्ष ने पीड़िता की मां का एक वीडियो
वायरल कर दिया जिसमें वह रिपोर्ट न लिखाने के लिये एक लाख 30 हजार रुपये देने को कह रही है।
वहीं एसीपी अलीगंज का कहना है कि पड़ताल में लड़की और आरोपित के बीच दोस्ती की बात सामने आयी है।
सामूहिक दुराचार की पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल करा लिया गया है।
कोर्ट में बयान दर्ज कराया जायेगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जानकीपुरम में केन्द्रीय बिहार कालोनी के पास रहने वाली पीड़िता की मां ने पहली तहरीर में रेहान नाम के युवक पर
आरोप लगाया कि वह उसकी बेटी को अगवा कर ले गया। फिर उसे नशीला पदार्थ सुंघा कर उसने व दोस्तों ने रेप किया।
उसे जब होश आया तो वह मौरंग के ढेर पर मिली। पुलिस ने इस पर रेहान को पकड़ लिया।
एसीपी अलीगंज आशुतोष कुमार का कहना है कि जब पीड़िता का बयान लिया गया
तो उसने नूर आलम के लड़के को आरोपित बताया। इतना ही नहीं उसकी मां ने दूसरी तहरीर भी नूर आलम व उसके
साथियों के खिलाफ दे दी। यह तहरीर कुछ लोगों ने वायरल भी कर दी। एसीपी ने इस तहरीर में लगे
आरोपों की जांच की। इसमें बनाये गये दो आरोपितों को थाने भी बुला लिया गया।
बयान बदलती रही पीड़िता
पुलिस ने जब पीड़िता के बयान लिये तो उसने एक और नाम फिर बताया। उसने कहा कि उसे भोला नाम का युवक बहला
फुसला कर ले गया था। इस दौरान एसीपी और इंस्पेक्टर ने पीड़िता से पूछताछ की।
इस दौरान उसने अपनी मां को बताया कि उसकी रेहान नाम के लड़के से दोस्ती है।
वह उसके साथ खुद गई थी। मां ने डांटा तो उसने फिर नूर आलम का
नाम लेना शुरू कर दिया। 21 मई की शाम तक थाने में ऐसी ही पंचायत होती रही।
अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं
जानकीपुरम इंस्पेक्टर बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
लड़की का मेडिकल कराया गया है। इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एसीपी अलीगंज ने बताया कि अब
पीड़िता का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जायेगा। इसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जायेगी।
