divorce:साहब, बीवी छूने नहीं देती…पति ने मांगा तलाक, कहा- ट्रांसजेंडर है पत्नी
divorce: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है।
एक पति ने अपनी पत्नी को ट्रांसजेंडर बताते हुए कोर्ट को जानकारी दी है
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कि वह उसे छूने नहीं देती। पति ने कोर्ट से पत्नी का मेडिकल परीक्षण कराए जाने की मांग की है।
इसपर कोर्ट ने पति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद
सीएमओ ने महिला के परीक्षण के लिए पांच डॉक्टरों का एक पैनल गठित कर दिया है।
सीएमओ के मुताबिक जांच जारी है और वह सितंबर में ही कोर्ट को
रिपोर्ट सौंप देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर होगी।
ये मामला शास्त्री नगर का है। युवक ने बताया कि उसकी शादी पनकी की एक युवती से
27 अप्रैल साल 2021 को हुई थी। उसका आरोप है कि पत्नी ने शादी के बाद बताया था
कि उसकी शादी की इच्छा नहीं थी। वह अपने में पूर्ण थी। पति ने तीन-चार दिन उसकी बात सुनी और फिर अपने
परिजनों को इसकी जानकारी दी। पत्नी का मेडिकल परीक्षण डॉ. नीना गुप्ता से कराया गया
तो महिला के अंग पूर्ण नहीं निकले। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ट्रांसजेंडर है।
इसे लेकर पति ने 18 जून 2021 को काकादेव थाने में पत्नी, साले, ससुर, सास, दो सालियों और
शादी में मध्यस्थता कराने वाले के खिलाफ धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने समेत अन्य धाराओं में
एफआईआर दर्ज करा दी थी। पति का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में ठीक से
विवेचना नहीं की और फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इसमें मेडिकल रिपोर्ट को शामिल नहीं किया।
दूसरी तरफ न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय की कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत
पति की तरफ से वाद दाखिल किया गया। जिसमें पत्नी की मेडिकल पैनल के जरिए जांच कराने की मांग की।
पति का आरोप है कि इसके चलते पत्नी का शरीर विकसित नहीं हो सका है
और गंजापन भी है। दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएमओ को पांच डॉक्टरों का
पैनल गठित कर महिला का परीक्षण कराकर बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।
इस मामले में सीएमओ डॉ. आलोक रंजन ने कहा कि कोर्ट के आदेश प्राप्त होने के बाद पैनल गठित कर दिया गया है
महिला की जांच की जा रही है। 15 सितंबर तक बंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।