PMAY:अपनी जमीन पर मकान बनाने वालों को मिलेगा पीएम अवास, मध्य आय वर्ग वाले भी है पात्र,जानें
PMAY: ( कम्प्यूटर जगत ) योगी सरकार उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-दो लागू करने जा रही है। इस योजना में दुर्बल आर्य वर्ग, निम्न आर्य वर्ग के साथ ही इस बार मध्य आर्य वर्ग वालों को भी पात्र माना गया है।
अपनी जमीन पर मकान बनाने वालों को इस योजना में ढाई लाख रुपये बतौर अनुदान दिया जाएगा।
बुजुर्गों को 30 हजार और विधवा व परित्याक्ता को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
इतना ही नहीं 12 माह में मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये बतौर पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी करेगा।
कैबिनेट फैसले के मुताबिक इन मकानों को पांच सालों तक न ही बेचा जा सकेगा और न ही इसे किसी दूसरे के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा।
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-एक समाप्त हो गई है।
केंद्र सरकार सभी जरूरतमंदों को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-दो की शुरुआत की है।
राज्यों को इस नीति को अपनाते हुए केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करना है।
इस योजना में चार श्रेणियां
उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए नगर विकास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है।
इस योजना में चार श्रेणियां रखी हैं। पहली ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत अवास निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास और किफायती किराए के आवास योजना है।
पहली योजना में लोन लेने वालों को बैंकों द्वारा ढाई लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
दूसरी योजना में जिनके पास अपनी जमीन है, उस पर 30 वर्ग मीटर में निर्माण के लिए ढाई लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।
तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा इस योजना में बनाए गए ईडल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी पर ढाई लाख रुपये तक छूट दी जाएगी। चौथी योजना किराए के लिए मकान बनाए जाएंगे।
इस योजना के लिए ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनका देश में कहीं अपना कोई मकान नहीं है। एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और पुत्री को माना जाएगा।
योजना में विधवाओं, अविवाहित महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, पीएम स्वनिधि योजना में लाभाविंत स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आने वाले कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक, झुग्गियों व चालों में रहने वाले परिवारों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को चिह्नित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कितनी आय वाले होंगे पात्र
- श्रेणी परिवार की वार्षिक आय
- ईडब्ल्यूएस तीन लाख तक
- एलआईजी तीन से छह लाख तक