Job:मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना तहत कारीगरों को 25% अनुदान,10 लाख तक ऋण सुविधा
Job:उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड और उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत माटीकला कारीगरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
इस योजना में माटीकला से जुड़े व्यवसाय जैसे खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, गिलास, प्लेट आदि), भवन निर्माण सामग्री (टाइल्स, लैट्रिन पैन, वाश बेसिन) और सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, लैंप आदि) के लिए उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना के प्रमुख बिंदु
- ऋण और अनुदान: अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत पर 95% बैंक ऋण और 5% उद्यमी अंशदान। पूंजीगत ऋण पर 25% मार्जिन मनी अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा।
- पात्रता: आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, न्यूनतम 18 वर्ष आयु, साक्षर होना अनिवार्य। 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी।
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक अभ्यर्थी माटीकला बोर्ड के पोर्टल upmatikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।आवेदन की हार्ड कॉपी, फोटो, शैक्षिक/तकनीकी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि के साथ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय, नरकटिया बुजुर्ग, सपहा रोड, नवल एकेडमी के सामने, कसया, कुशीनगर में जमा करनी होगी।
अधिकारी का बयान: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए.के. पाल ने बताया कि यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय से कार्यदिवस में संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन की अपील: माटीकला से जुड़े कारीगरों से अपील है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और योजना के तहत आवेदन कर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।