EPF: पुराना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा? जानें ब्याज और रिटर्न के नियम

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EPF: पुराना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा? जानें ब्याज और रिटर्न के नियम

नौकरी बदलने पर ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है? समझें पूरा सिस्टम और बचें रिटर्न के नुकसान से।

EPF: अगर आप सैलरीड क्लास से हैं और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में हर महीने आपका अंशदान जमा होता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

ईपीएफ नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो टैक्स छूट और आकर्षक ब्याज दर देती है।

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लेकिन नौकरी बदलने पर पुराना ईपीएफ अकाउंट नई कंपनी में ट्रांसफर न करने की गलती आपको भारी पड़ सकती है।

आइए जानते हैं कि ऐसा न करने पर क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर न करने का क्या असर?

नौकरी बदलने पर आपका ईपीएफ अकाउंट अपने आप नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं होता। आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के मेंबर सर्विस पोर्टल पर जाकर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

इस दौरान आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वही रहता है, लेकिन कई लोग इस प्रक्रिया को टाल देते हैं या भूल जाते हैं।

कुछ का मानना होता है कि पुराना अकाउंट हमेशा ब्याज देता रहेगा, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है।

क्या पुराने अकाउंट पर ब्याज मिलता है?

हां, पुराने अकाउंट पर ब्याज मिलता है, लेकिन केवल तीन साल तक। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर अकाउंट इनएक्टिव (डॉर्मेंट) हो जाता है, तो आखिरी जमा के बाद 36 महीने तक ही ब्याज मिलता है।

इसके बाद, अगर अकाउंट में कोई नई जमा नहीं होती या आपने नौकरी छोड़ दी है (जैसे रिटायरमेंट या इस्तीफा), तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

उदाहरण के लिए

अगर आपने 2020 में नौकरी बदली और पुराना अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया, तो 2023 के बाद उस अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो चुका होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईपीएफ की ब्याज दर 8.25% है। अगर आपका पुराना अकाउंट तीन साल बाद बिना ब्याज के पड़ा रहता है, तो आप कंपाउंडिंग ब्याज का बड़ा फायदा खो देते हैं।

क्या हो सकता है नुकसान?

  • रिटर्न में कमी: पुराने अकाउंट पर ब्याज बंद होने से आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स पर असर पड़ता है। नया नियोक्ता आपके नए अकाउंट में जमा करता है, लेकिन पुराने अकाउंट का पैसा बिना ब्याज के रुका रहता है।
  • कंपाउंडिंग का नुकसान: ईपीएफ की सबसे बड़ी खासियत है कंपाउंडिंग ब्याज। पुराना अकाउंट ट्रांसफर न करने से यह फायदा खत्म हो जाता है।
  • पैसे निकालने में परेशानी: अगर पुराने अकाउंट में केवाईसी, आधार, या बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं हैं, तो पैसा निकालने में भी दिक्कत हो सकती है।

क्या है समाधान?

नौकरी बदलने के बाद जितनी जल्दी हो सके, अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करें। यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन बेहद आसान है।

आप ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन और आधार के साथ लॉगइन करके ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आपका पुराना और नया अकाउंट एक हो जाएगा, और आपको लगातार ब्याज मिलता रहेगा।

समय पर ट्रांसफर करने से न सिर्फ आपका रिटर्न बढ़ेगा, बल्कि रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत भी हो सकेगी।

कैसे करें ट्रांसफर?

  1. ईपीएफओ के मेंबर सर्विस पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/) पर जाएं।अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगइन करें।
  2. ‘Online Services’ में ‘One Member One EPF Account’ ऑप्शन चुनें।
  3. पुराने और नए नियोक्ता की डिटेल्स भरकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करें।
  4. प्रक्रिया पूरी होने पर आपका पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

निष्कर्ष

ईपीएफ अकाउंट को समय पर ट्रांसफर करना न केवल आपके रिटर्न को बढ़ाता है, बल्कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को भी मजबूत करता है।

पुराने अकाउंट को इनएक्टिव छोड़ने से बचें और ऑनलाइन प्रक्रिया का फायदा उठाकर अपने फंड को एकजुट करें।

अगर आपने अभी तक अपना पुराना अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया है, तो आज ही कदम उठाएं और अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित करें।

अधिक जानकारी के लिए: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट (www.epfindia.gov.in) पर जाएं या अपने नियोक्ता से संपर्क करें।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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