RBI: आरबीआई ने कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट और PNB पर लगाया भारी जुर्माना, नियमों की अनदेखी बनी वजह

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RBI: आरबीआई ने कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट और PNB पर लगाया भारी जुर्माना, नियमों की अनदेखी बनी वजह

RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के चलते तीन प्रमुख बैंकों – कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर कुल 1.29 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह कार्रवाई 17 अप्रैल 2025 को की गई, जो बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहक हितों की रक्षा के लिए RBI की सख्ती को दर्शाती है।

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कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख की पेनाल्टी

RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर सबसे अधिक 61.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह पेनाल्टी बैंक द्वारा ‘बैंक क्रेडिट डिलीवरी के लिए लोन सिस्टम पर दिशानिर्देश’ और ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ जैसे नियमों का पालन न करने के कारण लगाई गई।

RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना नियामकीय कमियों को सुधारने के लिए है और इसका बैंक के ग्राहकों के साथ किसी लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

IDFC फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख का जुर्माना

IDFC फर्स्ट बैंक को ‘अपने ग्राहक को जानें (KYC)’ नियमों का उल्लंघन करने के लिए 38.6 लाख रुपये की पेनाल्टी का सामना करना पड़ा।

KYC नियम ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने और संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

RBI ने कहा कि यह जुर्माना भी नियामकीय अनुपालन में कमी के कारण लगाया गया है और यह ग्राहक लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं उठाता।

PNB पर 29.6 लाख रुपये की पेनाल्टी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना ‘बैंकों में कस्टमर सर्विस’ से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

विशेष रूप से, PNB ने निष्क्रिय खातों पर न्यूनतम बैलेंस न रखने की पेनाल्टी वसूल की, जो नियमों का उल्लंघन है।

RBI ने इस कार्रवाई को 4 अप्रैल 2025 को अंतिम रूप दिया।RBI की कार्रवाई का उद्देश्यRBI ने अपने बयान में कहा कि ये जुर्माने बैंकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

केंद्रीय बैंक ने यह भी जोर दिया कि ये पेनाल्टियां केवल नियामकीय कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंकों के ग्राहकों के साथ हुए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

RBI ने चेतावनी दी कि बार-बार उल्लंघन होने पर भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर

RBI ने स्पष्ट किया कि इन जुर्मानों का बैंकों के ग्राहकों या उनके खातों पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बैंकिंग सेवाएं और ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाएं निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।

यह कार्रवाई केवल बैंकों को नियामकीय ढांचे के भीतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।बैंकिंग क्षेत्र में RBI की सख्तीRBI की यह कार्रवाई हाल के महीनों में बैंकों के खिलाफ लगाई गई पेनाल्टियों की श्रृंखला का हिस्सा है।

इससे पहले SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक पर भी नियामकीय उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा चुका है। ये कदम बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

शेयर बाजार पर नजर

खबरों के मुताबिक, इन जुर्मानों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और PNB के शेयर 21 अप्रैल 2025 को शेयर बाजार में निवेशकों के फोकस में रह सकते हैं।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि ये जुर्माने बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर नहीं डालेंगे, लेकिन यह उनके संचालन और नियामकीय अनुपालन प्रक्रियाओं पर ध्यान आकर्षित करेगा।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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