Warrant:हाईकोर्ट ने बीएसए के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट,शिक्षक के मामले में अवमानना का आरोप
Warrant: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुशीनगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राम जियावन मौर्य के खिलाफ एक शिक्षक के मामले में अवमानना के आरोप में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
इस आदेश से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।मामला खड्डा तहसील के बरवारतनपुर गांव स्थित एक इंटर कॉलेज से जुड़ा है,
जहां शंभू राव शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी, जिसके विरोध में शंभू राव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कुशीनगर के बीएसए राम जियावन मौर्य को विपक्षी बनाया गया था।
हाईकोर्ट की बेंच (कोर्ट संख्या 10) ने 16 अप्रैल 2025 को मामले में आदेश पारित करते हुए कहा कि बीएसए को 13 अक्टूबर 2024 को फैक्स के माध्यम से कोर्ट की नोटिस भेजी गई थी, जो उनके कार्यालय को प्राप्त हो चुकी थी।
इसके बावजूद, सुनवाई के दौरान न तो बीएसए या उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही अनुपालन शपथपत्र दाखिल किया गया।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि विपक्षी पक्ष की ओर से कोई छूट आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया।
बीएसए स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे:कोर्ट
कोर्ट ने बीएसए के रवैये को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया और आदेश दिया कि गैर-जमानती वारंट जारी किया जाए।
कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर आदेश की तामील सुनिश्चित करने और अगली सुनवाई में बीएसए को स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
सोशल मीडिया पर वायरल, पुष्टि नहीं
यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कोर्ट के आदेश के आधार पर तैयार की गई है।
कम्प्यूटर जगत न्यूज इस आदेश या सोशल मीडिया पर वायरल खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता।
शिक्षा विभाग में चर्चा का विषय: इस घटना ने कुशीनगर के शिक्षा विभाग में व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।
शिक्षक शंभू राव के मामले में हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से अन्य अधिकारियों के लिए भी यह एक चेतावनी माना जा रहा है।
नोट: इस खबर की जानकारी सोशल मीडिया और उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। आधिकारिक पुष्टि के लिए संबंधित कोर्ट आदेश या विभागीय बयान की प्रतीक्षा करें।