Nihshulk Khaadyaann:रसद विभाग का निर्देश निःशुल्क खाद्यान्न 07 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य होगा वितरित
Nihshulk Khaadyaann: आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी कसया परितोष मिश्रा ने बताया कि माह दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष दिनांक 07.12.2024 से 25.12.2024 के मध्य वितरण तिथि निर्धारित की गयी है,
जिसमें एन०एफ०एस०ए० योजना अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में प्रति कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (17 किग्रा) गेहूँ व 18 किग्रा० चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (2.30 किग्रा० गेहूँ व 2.70 किग्रा० घावल) का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2024 के सापेक्ष 03 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड रु 18/- प्रति किलोग्राम की दर से वितरण किया जाना है।
अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें।
उप जिलाधिकारी ने उक्त के सम्बन्ध में समस्त उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया है कि माह दिसम्बर 2024 के सापेक्ष प्राप्त खाद्यान्न व चीनी का तृतीय स्तर पर सत्यापन हेतु नामित सत्यापन अधिकारी से सत्यापन कराने के उपरान्त वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की देख-रेख में शत-प्रतिशत खाद्यान्न का निःशुल्क व चीनी का रू 18 / प्रति किलोग्राम की दर से नियमानुसार वितरण सुनिश्चित करेगें।
उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्डधारकों में उक्त निर्धारित वितरण तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अपने दुकान के सूचना पट्ट के अतिरिक्त अपने क्षेत्र / ग्राम के मुख्य स्थल यथा- पंचायत भवन आदि पर प्रदर्शित किया जाएगा।
