Sahara प्रमुख सुब्रत राय सहित 6 के खिलाफ तीन साल पहले दर्ज केस में चालान पेश
Sahara प्रमुख सुब्रत राय सहित 6 लोगों के खिलाफ तीन साल पहले
दर्ज धोखाधड़ी के अपराध में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।
पुलिस विवेचना के बाद अब धोखाधड़ी के इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चलेगी।
दरअसल सहारा इंडिया में पॉलिसी व एफडी कराने वाले लोगों को समय पर पैसा नहीं मिला।
तमाम शिकवे शिकायतों के बाद 3 साल पहले फरियादी संजय सिंह तोमर
निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी शिवपुरी व अन्य लोगों ने कोतवाली में अपराध दर्ज कराया था।
संजय तोमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैंने सहारा इंडिया में अलग-अलग स्कीम में एफडी कराई थीं।
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जिसकी राशि 165488 रु. हैं, जिसका भुगतान समयावधि पूरी होने के बाद नहीं किया।
जबकि अन्य निवेशकों में अंजली शर्मा, अजीज खान, उदित रस्तोगी, राशिद खान,
सरोज, समीर खान, ममता परिहार, भरत रावत, रामसेवक गौड़, नीलम जोशी,
गोकुल प्रसाद जोशी, कपिल अग्रवाल, किरण गोयल, ममता अग्रवाल, रक्षा शाक्य, रामजीलाल राठौर,
गुलाबी बाई, मनोज सिंह, कल्लू खान, फिरोज खान, शारो खान, अनीशा, कमलेश,
सलीम खान, नीरू शिवहरे, रघुनाथ शिवहरे, द्रोपती शिवहरे, फजल खान, संतोष प्रजापति,मुकेश राठौर,
नूर बानो, सुरेश जैन, चंद्रकला अग्रवाल, शिव अग्रवाल, मनोरमा आदि की 92.98 लाख रु. का भुगतान था।
संतोष तोमर की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने तीन साल पहले
Sahara प्रमुख सुब्रत राय, डायरेक्टर स्वपना राय, डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव,
डायरेक्टर बीके श्रीवास्तव, डायरेक्टर एनके पाल, रीजनल मैनेजर ग्वालियर शिवाजी सिंह,
शाखा प्रबंधक शिवपुरी नदीम अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया।
इस मामले में विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।