GST Council मार्च, 2026 के बाद क्षतिपूर्ति उपकर पर करेगी चर्चा, जीएसटी परिषद की बैठक में उठा था मुद्दा
GST: जीएसटी काउंसिल मार्च, 2026 के बाद विलासिता वाली वस्तुओं पर
क्षतिपूर्ति उपकर लगाकर जमा किए गए राजस्व के बंटवारे पर चर्चा करेगी।
एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान राज्यों को हुई
राजस्व हानि की भरपाई के लिए केंद्र ने जो कर्ज लिया था, उसे चुकाने की समयसीमा मार्च, 2026 है।
GST को लागू करने के बाद राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए
शुरू में पांच वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लाया गया था। क्षतिपूर्ति उपकर जून, 2022 में समाप्त हो गया,
लेकिन इसके जरिये जमा की गई राशि का इस्तेमाल 2.69 लाख करोड़ रुपये के मूलधन
और ब्याज को चुकाने के लिए किया जा रहा है, जो केंद्र ने कोरोना के दौरान कर्ज लिया था।
GST क्षतिपूर्ति उपकर पर ले सकती है फैसला
जीएसटी परिषद को अब इसके नाम और राज्यों के बीच इसके वितरण के तौर-तरीकों के संबंध में
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‘जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर’ के मुद्दे पर निर्णय लेना है। जीएसटी परिषद की
सात अक्टूबर को हुई 52वीं बैठक में कुछ राज्यों ने यह मुद्दा उठाया था।