term insurance प्लान लेने के अगले ही दिन यदि पॉलिसीधारक की मौत हो जाए तो क्या नॉमिनी को मिलेगा पैसा ?
term insurance प्लान देश में काफी प्रचलित है. क्योंकि इसमें पॉलिसी धारक की मौत के बाद
उनके परिवारवालों को आर्थिक सहायता मिलती है. मध्यमवर्गीय परिवारों में ये काफी प्रचलित है.
लेकिन जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तब मन में कई सवाल होते हैं,
जैसे यदि पॉलिसी लेने के अगले ही दिन यदि पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है
तो बीमा की राशि का लाभ नॉमिनी को कैसे मिलेगा?
मिलेगा भी या नहीं ? तो आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आये हैं.
Term Insurance check
यदि नॉमिनी पर ही हत्या का आरोप लगता है तो बीमा
कंपनी क्लेम की राशि देने से मना भी कर सकती है.
अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को पूरा पैसा दिया जाता है.
लेकिन बीमारी, एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के मामलों में जल्द ही मुआवजा मिल जाता है.
पर आत्महत्या के मामले में एक साल का वोटिंग पिरीयड भी लग सकता है.
इतना ही नहीं यदि किसी व्यक्ति ने आज टर्म इंश्योरेंस लिया और दुसरे ही दिन उसकी हत्या हो
जाती है तो भी बीमा कंपनी नॉमिनी को पूरा पैसा देती है.
हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि हत्या के मामले में नॉमिनी का कोई हाथ नहीं होना चाहिए.
यदि नॉमिनी पर ही हत्या का आरोप लगता है तो बीमा कंपनी क्लेम की राशि देने से मना भी कर
सकती है. जब तक कोर्ट से नॉमिनी को बरी नहीं किया जाता तब तक
उसके पैसा नहीं मिलेगा. हालांकि बरी साबित होने पर बीमा की राशि मिल सकती है.
कब खारिज होगा क्लेम
यदि बीमाकर्ता पॉलिसी लेते समय कोई बात छिपाता है.
अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताता और उसकी मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी क्लेम देने से
इनकार कर सकती है. इसीलिए जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो सारी जानकारी देगी पड़ेगी.
चाहे वह कोई बीमारी हो या अन्य. इसके अलावा यदि बीमा लेने वाला व्यक्ति अपराधिक
गतिविधियों में शामिल था और इस दौरान उसकी मौत
हो जाती है तब भी क्लेम की राशि नहीं दी जाएगी.
