driving license: गुम हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस तो न हों परेशान, ऐसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट डीएल
driving license: अगर आपको सड़क पर वाहन चलाना है, तो इसके लिए आपके पास गाड़ी के कागज होने चाहिए।
इसमें आरसी, पीयूसी और इश्योरेंस जैसे दस्तावेज सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं।
इसके अलावा एक और दसतावेज है जिसका गाड़ी चलाते वक्त पास में होना जरूरी है,
और वो है चालक का ड्राइविंग लाइसेंस। अगर किसी दोपहिया या चार पहिया वाहन चालक के पास डीएल न हो,
तो उसका चालान कट सकता है। वहीं, जिन लोगों के पास ये है उनमें से कई लोगों के डीएल गुम हो जाते हैं,
जिसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में यहां पर आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि जो तरीका हम आपको बताने
जा रहे हैं उससे आप डुप्लीकेट डीएल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में।
पहले ये काम जरूर करवा लें
आपका ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) गुम हो गया है या फिर चोरी हो गया है
और अब आप डुप्लीकेट डीएल बनवाने जा रहे हैं, तो इससे पहले एक काम कर लें। आपको अपने नजदीकी पुलिस
स्टेशन में डीएल गुम होने की एफआईआर दर्ज करवानी होगी, क्योंकि डुप्लीकेट डीएल बनवाते समय ये चाहिए होगी।
ऐसे बनवा सकते हैं डुप्लीकेट डीएल:-
स्टेप 1
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया है और आप डुप्लीकेट डीएल बनवाना चाहते हैं,
तो आपको स्टेट परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
स्टेप 2
इसके बाद यहां पर आपको मांगी गई सभी जानकारियों को ठीक-ठीक भर देना है
फिर एलएलडी फॉर्म को भरें
अब भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें
स्टेप 3
इसके बाद इस भरे हुए फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज लगाएं
फिर फॉर्म और दस्तावेजो को आरटीओ दफ्तर में जमा करवा लें
ऐसे में सबकुछ सही पाए जाने पर इसके 30 दिन के बाद आपको डुप्लीकेट डीएल जारी कर दिया जाता है।
