Electricity: सीएम योगी ने दिया निर्देश,नवसृजित और विस्तारित नगर निकायों को मिलेगी अब अधिक बिजली
Electricity: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर हाल के दिनों में प्रदेश में
नवसृजित/विस्तारित नगर निकायों की विस्तारित सीमा में नगर निकायों के लिए तय रोस्टर के मुताबिक
बिजली (Electricity) देने का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया है।
इस आदेश से करीब दो दर्जन जिलों के सैकड़ों गांवों के लोगों को अधिक बिजली मिलेगी।
उ.प्र. पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने इसके लिए निदेशक एसएलडीसी को पत्र लिखा है।
पत्र के माध्यम से नवसृजित/विस्तारित नगर निकायों की विस्तारित सीमा में नगर निकायों के लिए
तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
इस आदेश से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्यूनतम 3.30 घंटे से 6.00 घंटे तक अधिक बिजली (Electricity) मिलेगी।
गौरतलब है कि तय शेड्यूल के मुताबिक राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे, नगर पंचायत को
21.30 घंटे, तहसील मुख्यालय को 21.30 घंटे, जिला मुख्यालय को 24.00 घंटे, मंडल मुख्यालय को
24.00 घंटे महानगर को 24.00 घंटे बिजली दिए जाने की व्यवस्था है।
पावर कारपोरेशन के इस आदेश के बाद नवसृजित नगर पंचायत में जो
ग्रामीण क्षेत्र शामिल किया गया है वहां अब 21.30 घंटे बिजली मिलेगी।
नगर पंचायत की सीमा विस्तार में जो गांव शामिल हुए होंगे उन्हें भी अब 21.30 घंटे बिजली मिलेगी।
इसी प्रकार यदि नगर पालिका तहसील मुख्यालय से जुड़ा है तो वहां भी नये शामिल गांवों को
21.30 घंटे बिजली मिलेगी। नगर पालिका जिला मुख्यालय पर है तो नये जुड़े गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी।
नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों को भी 24 घंटे बिजली मिलेगी।
इन स्थानों को मिलेगी बिजली(Electricity)
अनपरा, डाला व चोपन नगर पंचायत (सोनभद्र), गोरखपुर नगर निगम,
बेलहर कला नगर पंचायत (संतकबीरनगर), बरेली, फतेहाबाद, शमसाबाद, बाह, पिनाहट, एत्मादपुर,
शिकोहाबाद, आगरा, किरावली, खेरागढ़, मथुरा, कोसी, चंडौरा, गभाना, अतरौली, छर्रा, हरदुआगंज, मूसानगर,
रनिया, कंचौसी, औरैय्या, दिबियापुर, अछल्दा, कन्नौज, तिर्वा, छिबरामऊ, गुरुसहायगंज, तालग्राम,
सिकंदरपुर, सौरिख, गुरसराय, गरौठा, टोड़ीफतेहपुर, एरच, बरूआसागर, समथर, मोंठ,
तालबेहट, पाली, महरौनी, उरई, कोंच, कालपी, कदौरा, कोटरा, नदीगांव, रामपुरा,
ऊमरी, माधौगढ़, कर्वी, महोबा, बागपत, मुजफ्फरनगर, छुटमलपुर, अमरोहा, बिलासपुर,
दनकोर तथा रबुपूरा के नवसृजित/विस्तारित नगर निकायों की
विस्तारित सीमा में शामिल हुए लोगों को इस आदेश का लाभ मिलेगा।
